जौनपुर। बेंगलुरू में काम कर रहे AI इंजीनियर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या (Atul Subhash Suicde Case) के मामले में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले और चाचा ससुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निकिता सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चारों की अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। अब बुधवार को इस याचिका पर अदालत में सुनवाई हो सकती है।
एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या (Atul Subhash Suicde)
बता दें कि पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और न्याय व्यवस्था में खामी का आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने डेढ़ घंटे के वीडियो के साथ 23 पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इसमें उन्होंने शादी की शुरुआत से लेकर पत्नी से विवाद के बाद खुद पर लगे एक – एक केस और सुसाइड की ओर ढकेलने वाले हर प्वाइंट को विस्तार से समझाया था। अतुल ने आत्महत्या से पहले खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत कई मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी के भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया है।
मामले में ताजा अपडेट की बात करें तो जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस की एक टीम शुक्रवार को यूपी के जौनपुर पहुंची थी जहां पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला और अन्य लोग रहते हैं। हालांकि, जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे निकिता के घर पर ताला लटकता मिला। क्योंकि, निकिता की मां निशा और उसका भाई अनुराग एक दिन पहले ही घर बंद कर रात के अंधेरे में कहीं निकल गए थे।
अतुल सुभाष की पत्नी के घरवाले ताला लगाकर भागे, रात के अंधेरे में जाते दिखी सास
ऐसे में पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पा कर दिया था। नोटिस में लिखा था कि बेंगलुरु में दर्ज केस में अपना बयान दर्ज करवाएं। इसी नोटिस के बाद अब निकिता सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दी है।
अतुल सुभाष (Atul Subhash) पर अब भी तीन मुकदमे
बताते चलें कि अतुल सुभाष (Atul Subhash) पर पत्नी निकिता सिंघानिया की तरफ से जौनपुर अदालत में कुल पांच मुकदमे दायर किए गए थे। जिसमें निकिता सिंघानिया ने तलाक का मुकदमा और सीजेएम कोर्ट में हत्या, मारपीट और अप्राकृतिक यौन संबंध के मुकदमे को बाद में वापस ले लिया था। जौनपुर की अदालत में इस समय अतुल सुभाष पर तीन मुकदमे चल रहे है। इसमें एक मुकदमा दहेज प्रथा और मारपीट का लंबित है जिस पर अगली सुनवाई 12 जनवरी 2025 को है।