• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

जेल में बंद आजम खान को बड़ी राहत, इस मामले में कोर्ट ने किया बरी

Writer D by Writer D
28/08/2024
in उत्तर प्रदेश, राजनीति, रामपुर
0
azam khan

azam khan

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

सीतापुर। यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) को बुधवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है।

आजम (Azam Khan) पर आरोप था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र राजा डिग्री कॉलेज पर वह अपने वाहन से वोट डालने पहुंचे थे जो कि मतदान केंद्र से 200 मीटर दायरे के अंदर था। नियम है कि 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी वाहन से आ जा नहीं सकता। इसी संबंध में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने मुकदमा पंजीकृत कराया था, जो कि रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में आज (28 अगस्त) कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है।

आजम खान (Azam Khan)  के वकील मोहम्मद मुरसलीन ने बताया कि सन 2019 में लोकसभा चुनाव था। तत्कालीन एसडीएम पी.पी तिवारी के द्वारा मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध कि एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह वोटिंग कैंपस के अंदर अपनी गाड़ी लेकर वोट डालने के लिए आए थे।

आजम खान को डबल झटका, इन मामले में हुई इतने साल की सजा

इसमें चार्जशीट हुई और एक एनसीआर कायम हुई थी। चार्जशीट होने के बाद में माननीय कोर्ट के अंदर ट्रायल चला, जिसमें 5 गवाह पेश हुए और प्रॉसीक्यूशन आरोप साबित करने में विफल रहा।  ऐसे में कोर्ट ने झूठा मुकदमा पाते हुए आजम खान को बरी कर दिया।

वकील ने बताया कि यह सन 2019 का मामला था, 171 एफ आईपीसी और 133 आरपी एक्ट के अंदर यह मुकदमा कायम कराया गया था, आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ। आज कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए आजम साहब को बरी कर दिया।

Tags: azam khanRampur NewsSitapur Jailup news
Previous Post

यूपी में होगी 20000 से अधिक पदों पर भर्तियां, जानें कब जारी होगा नोटिफिकेशन

Next Post

सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने किया सरेंडर, कोर्ट ने दिया ये आदेश

Writer D

Writer D

Related Posts

cm yogi
उत्तर प्रदेश

श्रमिकों के लिए बड़ा तोहफा! CM योगी ने किया ऐसा ऐलान, बदलेगी लाखों परिवारों की जिंदगी

01/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

पेयजल, सिंचाई व राहत प्रबंधन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं : मुख्यमंत्री योगी

01/05/2026
Ajay Rai
Main Slider

कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अचानक तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती

01/05/2026
CM Dhami
राजनीति

कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास में मुख्यमंत्री ने किया प्रतिभाग

01/05/2026
Ganga Expressway
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी की सौगात, 15 दिन तक टोल-फ्री रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे

01/05/2026
Next Post
Babu Singh Kushwaha

सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने किया सरेंडर, कोर्ट ने दिया ये आदेश

यह भी पढ़ें

cyber crime

साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हो कड़ी कार्रवाई

09/12/2020

अजमेर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान

08/08/2020
CM Yogi

विधान सभा सत्र से पूर्व रविवार को सर्वदलीय बैठक

03/12/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version