समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें फिर बढ़ गयी हैं।
उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया है। खास बात यह है कि यह मामला धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत चल रहा था। अब इस मामले में धारा 120बी भी शामिल कर ली गयी है।
बता दें कि बीजेपी नेता और इस मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने इस मामले में कुछ दिन पहले धारा 120 बी के अंतर्गत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ चार्ज फ्रेम करते हुए धारा 120बी को भी सम्मिलित कर लिया है।
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मीडिया से बात करते हुए शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने बताया जो दो जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला चल रहा था उसमें आजम खान की तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाली गई थी. जिसमें पिछले तीन-चार दिन से बहस चल रही थी। उस डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है और अब आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान पर 420, 471, 467 के साथ ही 120 बी शामिल किया गया है। अब इन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा और बुधवार से इनकी चार्ज फ्रेमिंग की कार्रवाई शुरू होगी।
आजम खान की ओर से बचाव पक्ष के वकील ने इस मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पर अदालत में बहस हुई और न्यायालय ने उनकी अपील को निरस्त कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब उन्हें इस मामले में धारा 120बी के आरोपों का भी सामना करना पड़ेगा। आपको बता दे आजम खान करीब डेढ़ साल से सीतापुर जेल में बंद हैं और तबीयत खराब होने के कारण इस समय लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में ही बन्द हैं।