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आजम खान की गई विधायकी, विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की सदस्यता

Azam Khan

Azam Khan

रामपुर। हेट स्पीच के मामले में सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। गुरुवार को ही रामपुर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी क्योंकि उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी।

जिस मामले में आजम खान (Azam Khan) को ये सजा हुई है,वो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है।

अब आजम की सदस्यता इसलिए रद्द की गई है क्योंकि साल 2002 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधन के मुताबिक सजा की अवधि पूरी होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी रहती है। पहले ये पाबंदी फैसला सुनाने के दिन से ही लागू होती थी। लेकिन उसमें तकनीकी खामियां दिखीं। इसके बाद संसद ने इसमें संशोधन किया। इसके मुताबिक सजा प्राप्त व्यक्ति अपनी सजा पूरी करने के बाद भी छह साल तक चुनाव नही लड़ सकेगा।

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वैसे आजम खान के पास अभी कुछ विकल्प मौजूद हैं। वे रामपुर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ निचली अदालत में जा सकते हैं। अगर वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वे हाई कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। खुद आजम खान भी जोर देकर कह रहे हैं कि उनके पास कई विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कोर्ट की सजा के बाद कहा था कि ये अधिकतम सजा सुनाई थी। बेल अनिवार्य प्रावधान है। इसलिए बेल पर हूं। लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया हूं। ये पहला चरण है। अभी कानूनी रास्ते खुले हैं। बहुत सारे विकल्प हैं। आगे सेशन कोर्ट जाएंगे। सारा जीवन ही संघर्ष का है।

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