रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) के परिजनों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर (Rampur) की एक स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक नसीर अहमद खान, आजम खान की बहन और बड़े बेटे तथा अन्य को शत्रु संपत्ति के अतिक्रमण के मामले में समन जारी किया है। कोर्ट ने सभी को चार मार्च तक अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। इस मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है और कहा गया है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए शत्रु संपत्ति पर अतिक्रमण किया। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कुछ आरोपी पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए।
अमरनाथ तिवारी ने आगे बताया, ‘सपा विधायक नसीर अहम खान, आजम (V) के बड़े बेटे अदीब आजम खान, आजम खान की बहन निकहत अफलाख और अन्य दो आरोपियों को अदालत ने समन जारी करते हुए 4 मार्च को अपने बयान दर्ज करने का आदेश दिया है।’ इससे पहले आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को भी अदालत से झटका लगा था और छजलैट कैस में 2 साल की सजा पाने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी।
CM योगी ने दिए हैं एक्शन लेने के निर्देश
दरअसल पिछले साल नवंबर में ही योगी सरकार ने शत्रु संपत्ति पर कब्जे के मामले में बड़ा एक्शन लिया था और अधिकारियों को आदेश दिया था कि जिन्होंने भी अवैध तरीके से ‘शत्रु संपत्ति’ पर कब्जा किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके लिए सरकार बकायदा नोडल अधिकारी की नियुक्ति की थी और जांच में यह बात सामने आई थी कि राज्य में 5936 शत्रु संपत्तियां हैं जिनमें से 1826 लोगों ने इस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।
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उत्तर प्रदेश की भूलेख वेबसाइट (upbhulekh.gov.in) के मुताबिक, प्रदेश में 1467 शत्रु संपत्तियों पर माफियाओं तथा अन्य ने कब्जा कर रखा है जबकि 369 पर वहां रहने वालों ने कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा यह बात भी सामने आई है कि 424 ऐसी संपत्तियां है जिन पर किरायेदारों ने कब्जा किया हुआ है और यह यह संपत्ति कांग्रेस, जनता पार्टी, बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकारों द्वारा न्यूनतम दर पर किराए पर दी गई थी।