• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कम नहीं हो रही आजम खान की मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Writer D by Writer D
12/06/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, राजनीति, रामपुर
0
Azam Khan

Azam Khan

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जलनिगम नियुक्ति धांधली मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा सांसद आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दी थी।

दरअसल 25 अप्रैल 2028 को इस केस में आजम खान के खिलाफ लखनऊ के एसआईटी थाने में भारतीय दंड सहिंता की धारा 409, 420, 120बी और 201 के तहत केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने अब उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

दरअसल जल निगम में 1,300 पदों पर नियुक्तियों से सम्बंधित धांधली के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई थी। जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश मोहम्मद आजम खान की याचिका पर दिया है।

27 साल बाद बड़ा राजनीतिक ‘ट्विस्ट’, ये दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी चुनाव

पीठ के समक्ष इस याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। आजम खान की इस याचिका पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और आईबी सिंह ने बहस की। याचिका में आजम खान को जमानत देने की मांग की गई थी।

याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील का कहना था कि रामपुर जनपद के दो आपराधिक मुकदमों में आजम खान पहले से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। 18 अप्रैल, 2020 को इस मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ बी-वारंट जारी किया जा चुका है। 19 नवंबर, 2020 को यह वारंट सीतापुर जेल में आजम खान को प्राप्त भी करा दिया गया है। एकल पीठ ने इस पर माना कि वर्तमान मामले में आजम खान इस मामले में बी-वारंट के आधार पर हिरासत में हैं। ऐसे में अग्रिम जमानत का औचित्य ही नहीं रह जाता।

Tags: azam khanazam khan latest newsup news
Previous Post

27 साल बाद बड़ा राजनीतिक ‘ट्विस्ट’, ये दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी चुनाव

Next Post

तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो कर दुकान में घुसा, कई ग्रामीण घायल

Writer D

Writer D

Related Posts

Vijay Sinha
Main Slider

इनकी छाती पर चलेगा बुलडोजर… काफिले पर चप्पलें फेंकने पर भड़के डिप्टी सीएम

06/11/2025
Lalu Prasad Yadav
बिहार

20 साल बहुत हुआ… वोटिंग के बीच लालू यादव ने ऐसा क्यों कहा

06/11/2025
Intercity Express
उत्तर प्रदेश

इंटरसिटी एक्सप्रेस में धुआं उठने से मची अफरातफरी, कोच से बाहर कूदे घबराए यात्री

06/11/2025
PM Modi
Main Slider

वे एक-दूसरे के बाल नोचेंगे… पीएम मोदी ने अररिया में महागठबंधन पर जमकर हमला बोला

06/11/2025
Attack on the car of CPI(ML) candidate from Manjhi seat, Dr. Satyendra
बिहार

Bihar Elections: माले प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र की गाड़ी पर हमला, पुलिस टीम अलर्ट

06/11/2025
Next Post
accident

तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो कर दुकान में घुसा, कई ग्रामीण घायल

यह भी पढ़ें

UP Budget

UP Budget: हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग में 40 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य

06/02/2024
UP Congress leaders ready to go Sambhal

संभल जाने को तैयार कांग्रेसी, लखनऊ दफ्तर के बाहर पुलिस तैनात, अजय राय बोले- हम जाकर रहेंगे

02/12/2024
Home Loan

ये बैंक दे रहा है जीरो प्रोसेसिंग फीस पर लोन, जल्द करें अप्लाई

24/11/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version