उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में खेतों में पराली जलाने के आरोप में आज 18 किसानों के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
इसके अलावा कम्बाईन मशीन के साथ सुपर स्ट्रा रिपर न लगाये जाने के कारण पांच कम्बाईन मशीनों को सीज भी कर लिया गया है ।
जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय ने यहां कहा कि सर्वोच्चय न्यायालय व सरकार के निर्देशानुसार फसल अवशेष, कृषि अपशिष्ट, पराली, गन्ने की सूखी पत्ती खेतो में जलाना एक दण्डनीय अपराध है। फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के मद्देनजर निगरानी की जा रही है।
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उन्होनें कहा कि 18 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है । जिसमें तहसील सदर व मिहीपुरवा में 05-05 तथा तहसील नानपारा में 08 विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। इसके अलावा कम्बाईन मशीन के साथ सुपर स्ट्रा रिपर न लगाये जाने के कारण तहसील सदर व नानपारा में 02-02 तथा मिहीपुरवा में 01 कुल 05 कम्बाईन मशीनों को सीज भी किया गया है