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बाहुबली अतीक अहमद को स्पेशल कोर्ट से मिली राहत, पेशी से मिली छूट

Desk by Desk
01/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, प्रयागराज
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ateek ahmad

अतीक अहमद

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बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से एक और मुकदमे में फौरी राहत मिली है। स्पेशल कोर्ट ने 18 नवंबर को अतीक अहमद को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी है। कोर्ट ने अतीक अहमद की वीडियो कांफ्रेन्सिंग से मुकदमे की सुनवाई की अर्जी स्वीकार करते हुए व्यक्तिगत पेशी माफ कर दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब अतीक अहमद को 18 नवंबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर होने नहीं आना पड़ेगा।

स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट डॉ बाल मुकुन्द ने जिला जज को पत्र लिखकर वीडियो कांफ्रन्सिंग से अतीक अहमद के मुकदमे की सुनवाई की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है।

दरअसल बाहुबली अतीक अहमद से जुड़े कई मुकदमों की सुनवाई इन दिनों एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज में चल रही है। कई मुकदमों में गवाही और मुकदमे तय करने के लिए आरोपी की हाजिरी जरुरी होती है। इसलिए कोर्ट ने मुकदमे की तारीख पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद जेल से तलब किया था।

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लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने गम्भीर बीमारियों से पीड़ित होने और गुजरात से प्रयागराज की दूरी 1450 किलोमीटर होने का हवाला देकर व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की अर्जी दाखिल की है। बाहुबली ने पेशी पर ले जाने के दौरान अपनी जान का खतरा बताते हुए भी वीडियो कांफ्रेन्सिंग से मुकदमे की सुनवाई की मांग की है।

दरअसल वर्ष 2002 में जेल से जिला कोर्ट में पेशी पर लाये गए बाहुबली अतीक अहमद के उपर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले से नाराज अतीक अहमद के समर्थकों ने जार्जटाउन इलाके में जमकर तोड़फोड़ की थी। इस मामले में जार्जटाउन थाने में पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले अतीक अहमद के समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अतीक अहमद को भी साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था. इसी मुकदमे का एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ट्रायल चल रहा है। जिसमें गवाहों की गवाही करायी जा रही है। इसी मुकदमे में कोर्ट ने अतीक अहमद को भी 18 नवम्बर को तलब किया था। लेकिन एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद की अर्जी मंजूर करते हुए फिलहाल उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है।

इससे पहले कोर्ट ने 13 नवम्बर को धूमनगंज थाने में दर्ज सूरजकली और उसके बेटे पर जानलेवा हमले के मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी। बता दें कि इससे पहले अतीक अहमद से सम्बन्धित मुकदमों की लम्बित विवेचना को पूरा करने के लिए प्रयागराज पुलिस गुजरात जाकर अतीक अहमद के जेल में बयान भी दर्ज कर चुकी है।

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