योगी सरकार ने प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत शनिवार को प्रदेश के 2 जिलों में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार छूट दी है। कोरोना के कम होते संक्रमण दर को देखते हुए अब बरेली और बुलंदशहर को भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है।
इन जिलों में भी कोविड के सक्रिय मामले 600 से कम हो गए। अब राहत पाने वाले जिलों की कुल संख्या 67 हो गई है। दो दिवसीय प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी के समाप्त होने के बाद सोमवार से इन दोनों जिलों को भी सप्ताह में पांच दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी।
इन जिलों में साप्ताहिक व रात्रिकालीन बंदी सहित अन्य सभी कोविड प्रोटोलाल लागू रहेंगे।
जानिए क्या खुला और क्या रहेगा बंद –
1- कोरोना की रोकथाम से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
2- निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। सैनेटाइजर और दो गज दूरी का पालन जरूरी रहेगा।
3- गाइडलाइन के मुताबिक सभी औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान इनके आइडी कार्ड के हिसाब से इन्हें आने-जाने दिया जाएगा।
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4- सब्जी मंडी पहले की ही तरह खुली रहेंगी। हर सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। जो सब्जी मंडिया घनी आबादी में हैं उसे खुले क्षेत्र में प्रशासन लगवाएगा।
5- रेलवे स्टेशन, बसों में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही यात्रा की जा सकती है। इन सभी के एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग की सुविधा रहेगी।
6- यूपी ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी. जितनी सीट उतने यात्री के हिसाब से ही परिवहन होगा। इनमें खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
7- रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाने की व्यवस्था बंद रहेगी। सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
8- रोड किनारे सभी होटल, ढाबे, ठेला फिर से खुलेंगे।
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9- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वेयर हाउस खुलेंगे।
10- सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। इनमें एक बार में सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
11- अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी।
12- पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
13- कृषि कार्यों से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी।
14- राजस्व व चकबंदी न्यायालय दो गज दूरी की गाइडलाइन के हिसाब से खोले जाएंगे।
15- स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
16- कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।