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इस राज्य में 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे बार, इन जगहों पर नहीं होगी शादियां

bars open

50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे बार

दिल्ली में सोमवार से बार खोलने की इजाजत भी मिल गई है। अनलॉक-4 के तहत ये छूट मिल रही है। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक, राजधानी में 50% कैपेसिटी के साथ बार खोले जा सकेंगे। हालांकि, बार को खोलने का समय भी तय किया गया है। अब बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही खुल सकेंगे।

इसके अलावा अनलॉक-4 के तहत दिल्ली में और भी राहत मिल गई हैं। दिल्ली में अब सोमवार से रेस्टोरेंट भी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। जबकि, अभी तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही इन्हें खोलने की अनुमति थी। हालांकि, रेस्टोरेंट में अभी भी 50% ग्राहक ही बैठ सकेंगे।

इसके अलावा पब्लिक पार्क और गार्डन को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। 21 जून से राजधानी में पब्लिक, पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत मिल गई है। इसके साथ ही बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल्स भी सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक खुल सकेंगे।

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मेट्रो अभी भी 50% कैपेसिटी के साथ ही चलेगी। साथ ही बस, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, कैब, फटफट सेवा जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम यात्री ही बैठाए जाएंगे।

इन पर अब भी पाबंदियां

– स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

– सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल से जुड़े जमावड़ों पर रोक रहेगी।

– स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ी यहां जा सकते हैं।

– सिनेमा थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेन्मेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे।

– स्पा, जिम भी अभी नहीं खुलेंगे।

पब्लिक प्लेस में नहीं होगी शादी

पब्लिक प्लेस में शादी करने पर लगी रोक जारी रहेगी। अभी भी बैंक्वेट हॉल या मैरिज गार्डन में शादी करने पर रोक है। सिर्फ कोर्ट मैरिज या घर पर ही शादी हो सकेगी। उसमें भी सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

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