नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह (Beant Singh) की 1995 में हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh) की मौत की सजा को बदलने से इनकार कर दिया।
याचिका में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की गई थी। हालांकि, कोर्ट (Supreme Court) ने राजोआना की दया याचिका पर सक्षम प्राधिकारियों को जरूरत के हिसाब से फैसला लेने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि राजोआना ने 26 साल की लंबी कैद के आधार पर अपनी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी। शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल दो मई को केंद्र से राजोआना की ओर से दायर कम्युटेशन याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला करने को कहा था।
सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी
हालांकि, केंद्र की तरफ से फैसला न होने पर पिछले साल 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में ले लिया था।