नई दिल्ली| सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंक एफडी, शेयर सर्टिफिकेट, बांड आदि को गिरवी रख कर जो लोन लिया जाता है, उस लोन मोरेटोरियम के तहत ब्याज पर ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि इस तरह के कर्ज का उपयोग केवल बाजार में ट्रेड के लिए किया जाता है।
साथ ही यह फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके ऊपर कोई ओवरड्यू पेमेंट नहीं होगा। सरकार का एक्स ग्रेशिया पेमेंट स्पेशल अकाउंट पर ही लागू होगा या फिर उनके लिए जिनका ओवरड्यू पेमेंट 90 दिनों से कम है पर यह एनपीए नहीं है।
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अभी तक जो सरकार ने जो कहा है, उसके मुताबिक यह राहत एमएसएमई कर्ज, शिक्षा कर्ज, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, वाहन और कोई खपत जैसे आइटम पर लोन है तो उस पर लागू होगी। इसमें पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड भी शामिल हैं। सरकार के सवाल-जवाब के सेट के मुताबिक अगर किसी के पास 1.30 करोड़ का हाउसिंग लोन है, 70 लाख का एजुकेशन लोन है और 20 लाख का ऑटो लोन है तो उसका कुल लोन 2 करोड़ ही माना जाएगा और उसी पर राहत मिलेगी।
इसका लाभ लेने के लिए आपको किसी कागजी कार्यवाही नहीं करनी होगी। न तो कोई प्रोसीजर को फॉलो करना है न ही कोई फॉर्म भरना है। रिजर्व बैंक ने बीते दिनों इस मामले में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट जारी किया। इसमें बताया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज (ब्याज पर ब्याज) और साधारण ब्याज के तहत जो स्कीम शुरू की गई है उसमें एक्स ग्रेशिया का फायदा मिलेगा। लेकिन, यह फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके ऊपर कोई ओवरड्यू पेमेंट नहीं होगा।