नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बारे में एक बड़ा फैसला लिया है। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। इसके साथ ही वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसके तहत नई अधिसूचना जारी की है। हालांकि खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।
With notification of UT of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order, 2020, twelve state laws have been repealed as a whole out of the 26 others adapted with changes and substitutes. https://t.co/JeBB5UvdbZ
— ANI (@ANI) October 27, 2020
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गृह मंत्रालय ने कहा कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए लागू होता है।