• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, SC ने इलाहाबाद HC के इस फैसले पर लगाई अंतरिम रोक

Writer D by Writer D
02/01/2023
in लखनऊ, उत्तर प्रदेश, क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Mukhtar Ansari

Mukhtar Ansari

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। माफिया डॉन और उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराने और साल 2003 में एक जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में हुई सात साल की जेल की सजा वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के आदेश से पहले निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को इस मामले मे बरी कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था।

पिछले साल सिंतबर में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के आलमबाग थाने के आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  को दोषसिद्ध करार दिया था। हाई कोर्ट ने उसे 7 साल कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर37 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

क्या है पूरा मामला?

साल 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी एफआईआर में कहा था, ”जेल में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने मुझपर पिस्तौल भी तान दी थी।” इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी।

एक अन्य मामले में पिछले महीने मिली 10 साल की सजा

बता दें कि दिसंबर में गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  और उसके सहयोगी भीम सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दस-दस साल की सजा सुनाई थी।

प्रिय राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद…’, आपका अखिलेश यादव

अदालत ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ने साल 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी माना था।

Tags: Allahabad High Courtdelhi newsLucknow NewsMukhtar AnsariNational newsSupreme Courtup news
Previous Post

प्रिय राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद…’, आपका अखिलेश यादव

Next Post

Nikay Chunav: 4 जनवरी को SC में होगी यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई

Writer D

Writer D

Related Posts

AK Sharma
उत्तर प्रदेश

प्रदेश के सर्वांगीण विकास का प्रतीक हैं ये परियोजनाएं: एके शर्मा

09/10/2025
CM Vishnudev Sai
राजनीति

आदिवासी गौरव को सहेजने की पहल, ट्राइबल म्यूजियम बनेगा पहचान का प्रतीक: सीएम विष्णुदेव साय

09/10/2025
CM Yogi gave a gift of Rs 1900 crore to Jalaun.
उत्तर प्रदेश

यह सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों की नाक रगड़ती हैः योगी

09/10/2025
Mamta Banerjee
पश्चिम बंगाल

SIR जैसा दिखता है वैसा नहीं है… ममता बनर्जी ने किया दावा

09/10/2025
Nirmala Sitharaman
उत्तर प्रदेश

अयोध्या में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिवार संग उतारी प्रभु श्रीरामलला की आरती

09/10/2025
Next Post
Nikay Chunav

Nikay Chunav: 4 जनवरी को SC में होगी यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई

यह भी पढ़ें

शेयर बाजार में लगातार गिरावट, डॉलर के मुक़ाबले रुपया नौ पैसे टूटा

16/03/2021

मुख्यमंत्री पुष्कर ने पांचवें सैन्य धाम का किया स्थलीय निरीक्षण

06/12/2021
Swami Prasad Maurya

योगी कैबिनेट का बड़ा झटका, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा

11/01/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version