Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

बॉम्बे हाई कोर्ट का बीएमसी के खिलाफ आदेश, कंगना रनौत को मिलेगा मुआवजा

kangana

kangana

मुंबई : अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थिच ऑफिस को तोड़ने पर बॉम्बे हाई कोर्ट बीएमसी के खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट का मानना है कि बीएमस ने खराब नीयत से यह कार्यवाही की थी। अब बीएमसी को कंगना को मुआवजा देने का आदेश दिया है। कंगना ने इस फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जताई है।

डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चुनाव में धोखाधड़ी के अपने बेबुनियाद दावे को दोहराया

कोर्ट ने कहा, बीएमसी की नीयत थी खराब

सितंबर में बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की थी। कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ याचिका दी थी और मुआवजे की मांग की थी। अब कोर्ट ने इस मामले में कंगना के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि बीएमएसी ने खराब नीयत से यह कदम उठाया था और कंगना का दफ्तर गलत इरादे से तबाह किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह नागरिकों के आधिकार के भी विरुद्ध था।

अर्नब को अंतरिम बेल देने पर बोला SC, कहा- पुलिस FIR में लगाए गए आरोप नहीं हुए साबित

कंगना ने किया फैसले का स्वागत, जताई

कंगना को कितना मुआवजा दिया जाए इसके लिए कोर्ट ने एक वैल्युअर भी नियुक्त किया है। वह नुकसान का अनुमान लगाएगा इसके बाद मुआवजे की राशि तय की जाएगी। बता दें कि कंगना ने 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की थी। कंगना ने ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया है। कंगना ने लिखा है, जब कोई सरकार के खिलाफ खड़ा होता है औऱ जीतता है तो जीत उस इंसान की नहीं बल्कि लोकतंत्र की होती है। उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे हौसला दिया, उनका भी शुक्रिया जो मेरे टूटे सपनों पर हंसे थे। आपके विलन बनने पर ही मैं हीरो बन सकी।

Exit mobile version