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बॉम्बे हाई कोर्ट का बीएमसी के खिलाफ आदेश, कंगना रनौत को मिलेगा मुआवजा

Desk by Desk
27/11/2020
in Main Slider, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय
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kangana

kangana

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मुंबई : अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थिच ऑफिस को तोड़ने पर बॉम्बे हाई कोर्ट बीएमसी के खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट का मानना है कि बीएमस ने खराब नीयत से यह कार्यवाही की थी। अब बीएमसी को कंगना को मुआवजा देने का आदेश दिया है। कंगना ने इस फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जताई है।

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कोर्ट ने कहा, बीएमसी की नीयत थी खराब

सितंबर में बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की थी। कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ याचिका दी थी और मुआवजे की मांग की थी। अब कोर्ट ने इस मामले में कंगना के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि बीएमएसी ने खराब नीयत से यह कदम उठाया था और कंगना का दफ्तर गलत इरादे से तबाह किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह नागरिकों के आधिकार के भी विरुद्ध था।

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कंगना ने किया फैसले का स्वागत, जताई

कंगना को कितना मुआवजा दिया जाए इसके लिए कोर्ट ने एक वैल्युअर भी नियुक्त किया है। वह नुकसान का अनुमान लगाएगा इसके बाद मुआवजे की राशि तय की जाएगी। बता दें कि कंगना ने 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की थी। कंगना ने ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया है। कंगना ने लिखा है, जब कोई सरकार के खिलाफ खड़ा होता है औऱ जीतता है तो जीत उस इंसान की नहीं बल्कि लोकतंत्र की होती है। उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे हौसला दिया, उनका भी शुक्रिया जो मेरे टूटे सपनों पर हंसे थे। आपके विलन बनने पर ही मैं हीरो बन सकी।

Tags: arnab goswamiArnab Goswami Interim Bail casenationalNational News national news hindi newsNEWSSupreme CourtSupreme Court Arnab Goswami Interim Bailअर्नब गोस्वामी
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