• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

‘आप कैसे काम करते हैं हमें तो समझ ही नहीं आता’, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूसी को लगाई फटकार

Writer D by Writer D
27/07/2023
in Main Slider, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय
0
Bombay High Court

Bombay High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पिता द्वारा नाबालिग बच्चे की कस्टडी मांगने पर भी गोद देने के फैसले पर महाराष्ट्र बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) को फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने विभाग को 48 घंटे का समय भी दिया है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की बेंच ने कहा कि गोद लेने की बात तभी सामने आएगी, जब माता-पिता दोनों बच्चों को छोड़ दें। बेंच ने कहा कि सीडब्ल्यूसी मनमाने ढंग से काम कर रही है। अगर 48 घंटे में आपने अपनी गलती नहीं सुधारी तो कोर्ट आदेश पारित करने के लिए बाध्य होगी।

कोर्ट (Bombay High Court) ने कहा कि अगर मां ने अपने बच्चे को छोड़ दिया है तो क्या पिता को अपने बच्चे की कस्टडी पाने का अधिकार नहीं है। हमें समझ नहीं आता कि सीडब्ल्यूसी कैसे काम करती है। कैसे अपने मामलों को चला रही है। यह सिर्फ सीडब्ल्यूसी की मनमानी है, इसके अलावा कुछ और नहीं। क्या सीडब्ल्यूसी  कानून के ऊपर है।

इस मामले में सुनवाई कर रही थी कोर्ट (Bombay High Court) 

बता दें, कोर्ट एक पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल, कुछ समय पहले याचिकाकर्ता 16 साल की एक किशोरी के साथ भाग गया था। उन्होंने शादी की और कुछ समय बाद किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इधर किशोरी के परिवार ने युवक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया।

पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को जेल भेज दिया और किशोरी को परिवार को सौंप दिया। किशोरी जब बालिग हुई तो परिवार ने दूसरे युवक के साथ उसकी शादी करा दी और बच्चे को साथ रखने से मना कर दिया। याचिकाकर्ता जब जेल से बाहर आया तो उसने बच्चे की कस्टडी की मांग की, जिसे सीडब्ल्यूसी ने खारिज कर गोद लेने के लिए रख दिया।

राहुल गांधी आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए केरल पहुंचे, विश्वंभरा मंदिर में की पूजा-अर्चना

याचिकाकर्ता के वकील आशीष दुबे का कहना है कि बच्चे को छोड़ा नहीं गया है। बच्चे अनाथ भी नहीं है, इसलिए सीडब्ल्यूसी बच्चे को किसी और को गोद नहीं दे सकती है। अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने कहा कि सीडब्ल्यूसी आवेदन पर पुनर्विचार करेगी। हालांकि, शुक्रवार को अदालत ने अगली सुनवाई तय की है।

Tags: bombay highcourtchild welfarecommitteeMaharashtra NewsMumbai NewsNational news
Previous Post

राहुल गांधी आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए केरल पहुंचे, विश्वंभरा मंदिर में की पूजा-अर्चना

Next Post

बिजली चोरी करने वालों पर होगी कार्रवाई, रात में भी चलाया जाए चेकिंग अभियान: एके शर्मा

Writer D

Writer D

Related Posts

Makeup
Main Slider

अपनी नाक को बनाएं शार्प, फॉलो करें ये मेकअप टिप्स

18/08/2025
De Tan
फैशन/शैली

फेस पर न करें इनका इस्तेमाल, स्किन को होगा नुकसान

18/08/2025
Shahi Bhindi
Main Slider

इस डिश से लगाएं स्वाद का तड़का, सभी करेंगे आपकी तारीफ

18/08/2025
DM Savin Bansal
राजनीति

असहाय व्यथित एकल माता की बेटी शिवानी की शिक्षा पुनर्जीवित, नए रूप में देहरादून जिला प्रशासन

17/08/2025
CM Dhami
राजनीति

देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया: मुख्यमंत्री

17/08/2025
Next Post
AK Sharma

बिजली चोरी करने वालों पर होगी कार्रवाई, रात में भी चलाया जाए चेकिंग अभियान: एके शर्मा

यह भी पढ़ें

काशी विश्वनाथ में शुरू हुआ पूजन, मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं को मिला प्रवेश

27/06/2021
bus overturned

मंदिर के दर्शन के लिए निकली बस अनियंत्रित होकर बस पलटी, 14 श्रद्धालु घायल

22/03/2021
CBI

CBI ने UPPSC के पूर्व परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

07/08/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version