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BSP सांसद अतुल राय को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम विवेचना अर्जी

atul rai

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उत्तर प्रदेश की मऊ लोकसभा सीट से बसपा सांसद अतुल राय को बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने रेप के आरोपी अतुल राय की अर्जी खारिज कर दी है।

अतुल राय की अग्रिम विवेचना कराए जाने की मांग वाली अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अतुल राय ने पिछले दिनों एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने ऊपर लगे रेप के आरोपों की अग्रिम विवेचना कराए जाने की मांग की थी। अर्जी खारिज होने के बाद अब अतुल राय की मुश्किलें और बढ़ गई है।

मालूम हो कि बीते लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक मई 2019 को एक युवती ने लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। 22 जून 2019 को सांसद अतुल राय ने वाराणसी की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस मामले में अतुल राय प्रयागराज जिले के केंद्रीय कारागार नैनी में बंद हैं। युवती और उसके दोस्त ने फेसबुक लाइव के जरिए आरोप लगाया था कि सभी मिलकर उसे ही चरित्रहीन साबित और सांसद अतुल राय को बचाने की कोशिश में लगे हैं। atul rai।

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पीड़ित लड़की उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली थी और वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की छात्रा थी। आत्मदाह से ठीक पहले युवती और उसके दोस्त ने फेसबुक लाइव करते हुए यूपी के कई पुलिस अफसरों समेत कुछ अन्य लोगों पर परेशान करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया था। वीडियो के जरिए लड़की और उसके दोस्त ने तत्कालीन वाराणसी एसएसपी रहे अमित पाठक, तत्कालीन सीओ भेलुपुर अमरेश सिंह बघेल, दरोगा संजय राय समेत अन्य पर भी सांसद को बचाने और उसे परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया था।

आत्मदाह की घटना से पहले दो अगस्त को मृतक युवती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। युवती पर आरोप था कि उसने दो अलग-अलग मुकदमों में अपनी उम्र अलग-अलग दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक को गाजियाबाद से हटाकर लखनऊ तबादला कर दिया गया था। प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि विवेचक को सस्पेंड कर दिया गया था।

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