उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुकत को 20 साल की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 मई 2019 को अगौता क्षेत्र में संजीव उर्फ संजू नामक युवक ने पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में बालिका के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए आज अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज पोक्सो संजय मिश्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त संजीव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
मुकदमें की पैरवी एडीजीसी विजय कुमार शर्मा ने की।