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युवती से अवैध संबंध बनाने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले को सात साल की सजा

Desk by Desk
04/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, बुलंदशहर
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उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के अपर जिला सत्र न्यायालय ने ,पड़ोस में रहने वाली एक युवती से अवैध संबंध बनाने के लिए उसे प्रताड़ित करने और आत्महत्या को मजबूर करने के जुर्म में एक युवक को मंगलवार को 7 वर्ष की सश्रम कैद और 10 हजार रूपये का का जुर्माना किया गया ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार खुर्जा नगर स्थित मोहल्ला महेश वाटिका निवासी महिला संगीता देवी ने 2 अगस्त 2019 को खुर्जा नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17, वर्षीय बेटी ने घर में विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है।

मां संगीता का आरोप था कि उसके पड़ोस में रहने वाला युवक सुनील कुमार सिंह उसे प्रताड़ित करता था और उस पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था1 संगीता देवी ने बताया कि 31 जुलाई को उसकी पुत्री घर में अकेली थी जब वह रात में घर लौटी तो वह तड़प रही थी। तड़पते हुए पुत्री ने बताया कि पड़ोसी युवक उसके साथ कॉलेज कंप्यूटर सीखने के लिए जाते समय छेड़खानी करता था और उस पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था।

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उसी से मजबूर होकर उसने जहरीला पदार्थ खाकर जीवन लीला समाप्त करने का फैसला लिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर सुनील कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय में हुई। मृतका की मां संगीता देवी सहित 8 गवाह पेश किए गए। उपलब्ध प्रमाण और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त सुनील कुमार सिंह को युवती के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए उसे प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी करार दिया।

एडीजे पल्लवी अग्रवाल ने युवक को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10हजार के अर्थदंड की सजा सुना दी।

Tags: crime newscrime news in hindilatest UP newsLatest Uttar Pradesh News in Hindi
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