• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

यूसुफ पठान की संपत्ति पर चल सकता है बुलडोजर, इस वजह से होगा एक्शन

Writer D by Writer D
11/09/2025
in खेल
0
Yusuf Pathan

Yusuf Pathan

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने वडोदरा के तंदलजा इलाके में जमीन विवाद से जुड़ी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि जिस प्लॉट पर यूसुफ पठान ने कब्जा किया है। वह नगर निगम की संपत्ति है और उन्हें इसे खाली करना होगा। ऐसे में इस संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा है।

यह विवाद कई साल पुराना है। पूर्व भाजपा पार्षद विजय पवार ने आरोप लगाया था कि वडोदरा नगर निगम ने वर्ष 2012 में यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) को एक प्लॉट आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया था और इसे राज्य सरकार को भेजा गया था। लेकिन। 2014 में गुजरात सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बावजूद। यूसुफ पठान ने कथित तौर पर उस प्लॉट पर कब्जा कर लिया और वहां चारदीवारी के साथ मवेशियों के लिए शेड भी बना दिया।

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

इसके बाद जब वडोदरा नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। तो यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति मोनाबेन भट्ट की अदालत में हुई। अदालत ने न केवल याचिका को खारिज कर दिया। बल्कि नगर निगम से यह भी सवाल किया कि जब राज्य सरकार ने आवंटन की मंजूरी नहीं दी थी। तो इतने वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

इस मामले पर वडोदरा नगर निगम के सहायक आयुक्त सुरेश तुवर ने बताया कि पश्चिम वडोदरा के तंदलजा क्षेत्र में स्थित टीपी प्लॉट निगम की संपत्ति है। पहले इस प्लॉट को आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन राज्य सरकार से मंजूरी न मिलने के कारण यह मामला रुक गया। इसके बावजूद यूसुफ पठान ने जमीन पर कब्जा कर लिया। अब हाईकोर्ट का फैसला नगर निगम के पक्ष में आया है। जिससे साफ हो गया है कि यह जमीन हमेशा निगम की ही संपत्ति रहेगी।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यूसुफ पठान अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिलहाल। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

Tags: cricket newssports newsYusuf Pathan
Previous Post

कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव सनातन का पहला संस्कार : मुख्यमंत्री

Next Post

इस दिन पीएम मोदी करेंगे मणिपुर का दौरा, इस जिले में एयर गन बैन

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
Main Slider

योगी ने राज्य का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया

24/03/2026
Rural Stadiums
उत्तर प्रदेश

ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच, प्रदेश के सभी विकास खंडों में बन रहे ग्रामीण स्टेडियम

06/03/2026
PV Sindhu
खेल

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच पीवी सिंधु वापस भारत लौटीं, दुबई अथॉरिटी को कहा ‘शुक्रिया’

03/03/2026
MS Dhoni
खेल

एमएस धोनी को इस मामले में मिला नोटिस, 15 दिनों में देना होगा जवाब

28/02/2026
Pak fans' anger erupted on Babar Azam
खेल

इन्हें खेलना ही बंद कर देना चाहिए… करारी हार के बाद पाक फैंस का फूटा गुस्सा

16/02/2026
Next Post
PM Modi

इस दिन पीएम मोदी करेंगे मणिपुर का दौरा, इस जिले में एयर गन बैन

यह भी पढ़ें

akhilesh yadav

सपा ने सूची में किया बदलाव, कई उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से किया इन्कार

03/02/2022
sonu sood- akshay kumar

सोनू सूद ने बताया- अक्षय कुमार नोट बड़ी तेजी से गिनते हैं

02/09/2020
rohit sharma

फिटनेस पास करने के बाद भी तय नहीं रोहित शर्मा का टेस्ट सीरीज में खेलना

12/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version