दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का नाम, आवाज और फोटो को उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश उनकी एक याचिका पर दिया, जिसमें वे पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते थे।
हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलिकॉम सर्विसेस को भी उनके बताए कंटेंट हटाने का आदेश दिया।
अमिताभ (Amitabh Bachchan) को क्या आपत्ति थी
दरअसल, कई छोटी-बड़ी कंपनियां बिना परमिशन के अमिताभ की फोटो, आवाज और नाम का इस्तेमाल करती हैं। कई विज्ञापनों में उनकी इजाजत के बिना चेहरा दिखाया जाता है। इसी बात को लेकर अमिताभ के वकील हरीश साल्वे ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें अपील की गई थी कि कॉमर्शियल इंडस्ट्री में इस पर रोक लगानी चाहिए।
लॉटरी में अमिताभ (Amitabh Bachchan) की फोटो और आवाज
सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कुछ विज्ञापनों का उदाहरण दिया जिसमें बिग बी का चेहरा इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई टी-शर्ट पर अमिताभ का चेहरा लगा रहा है, तो कोई उनका पोस्टर बेच रहा है। वहीं, किसी ने उनके नाम पर एक डोमेन नाम रजिस्टर करवाया है। इस वजह से वो चाहते हैं कि उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किसी भी ऐड में न हो।
हरीश साल्वे ने बताया कि KBC लॉटरी पंजीकरण और लॉटरी विजेता कैसे बनें, कौन बनेगा करोड़पति की नकल हैं। हमें इसका पता अक्टूबर के आखिर में चला। यह लॉटरी किसी तरह का घोटाला है। कोई पैसा जमा कर रहा है। कोई नहीं जीत रहा है। वीडियो कॉल में भी अमिताभ की तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है। जब आप फोन करते हैं तो उनकी तस्वीर दिखाई देती है। एक नकली आवाज होती है, जो अमिताभ की तरह लगती है।