नई दिल्ली। ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली में ये बयान दिया था। राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार को राहुल (Rahul Gandhi) को दोषी ठहराया। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। राहुल आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे।
क्या है मामला?
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।
अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। वे दिसंबर में सूरत से फिर विधायक चुने गए हैं।
चुनाव के बाद गुजरात की पहली यात्रा
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) दिसंबर में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में राज्य में प्रचार करने पहुंचे थे। इसके बाद से यह उनकी पहली यात्रा है। कांग्रेस ने गुजरात में 182 में से 17 सीटें जीती हैं। 1960 के बाद से यह कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन है।