चंडीगढ़। पंजाब में बेलगाम होते कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। नए सख्त फैसलों के तहत प्रदेश के सभी शहरों में कल से हर रोज शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
इसके अलावा 31 अगस्त तक सभी प्रकार के आयोजनों पर बैन लगा लगाया गया है। साथ ही विवाह शादियों एवं अंतिम संस्कार में भीड़ इकट्ठी करने पर मनाही है।
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सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश इस माह के अंत तक लागू रहेगा। ये सभी फैसले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के साथ हुई बैठक में लिए।
प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिलों अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में और सख्ती बरतते हुए सरकारी परिवहन सेवा (बसों) में 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलाने को कहा गया है।
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इसके अलावा निजी वाहनों में सिर्फ 3 मैंबर ही सफर करेंगे। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाकों में सिर्फ 50 प्रतिशत गैर जरुरी सामान दुकाने खुलेंगी।
मुख्यमंत्री ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को सख्ती से इन आदेशों को लागू करवाने के आदेश दिए हैं। 31 अगस्त को स्थिति की पुर्नसमीक्षा की जाएगी। मुख्यमंंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना से हुई हर मौत ने उन्हें निजी तौर पर दुखी किया है।