इंदौर। छोटे पर्दे की निर्माता निर्देशक एकता कपूर पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप है। इस मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक मामले में एकता कपूर को अंतरिम राहत प्रदान कर दी है।
उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला की एकलपीठ के समक्ष गुरुवार को एकता कपूर की याचिका पर सुनवायी हुयी, जिसमें न्यायालय ने स्थानीय पुलिस को इस प्रकरण में उनके खिलाफ बल पूर्वक कार्रवाई पर एक तरह से रोक लगा दी है। अदालत के आदेश में स्पष्ट किया है कि एकता कपूर को दी गई राहत आगामी सुनवाई 28 अगस्त तक प्रभाव में रहेगी।
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बता दें कि बीती 5 जून को अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने एकता कपूर सहित अन्य तीन के विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज किया था। प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दर्ज इस प्रकरण में एकता कपूर पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप है।