इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाहुबली विधायक विजय मिश्र की आगरा जेल से नैनी सेन्ट्रल जेल मे तबादले की मांग मे दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याचिका में प्रयागराज या आसपास के जिले की जेल में शिफ्ट करने की मांग की गयी थी।
न्यायमूर्ति बच्चूलाल तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने विजय मिश्रा की याचिका पर यह आदेश दिया है।
विजय मिश्र ने आगरा में इलाज की सही सुविधाएं न होने, जेल में कोरोना का संक्रमण फैले होने, परिवार वालों से मुलाकात न हो पाने और दूरी की वजह से प्रयागराज एवं भदोही की अदालतों में चल रहे मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाने का सहारा लिया था। न्यायालय ने इस पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया ।
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राज्य सरकार ने कहा कि आगरा में इलाज के पुख्ता इंतजाम है। जेल में अब कोई भी संक्रमण का मरीज नही है। जेल के फोन से परिवार से बातचीत की छूट दी गयी है। मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिग के ज़रिये हो सकती है। ऐसे में भदोही या प्रयागराज जाने की कोई ज़रुरत नहीं है।
राज्य सरकार के कड़ी आपत्ति के बाद याची के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
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आगरा जेल में रसूख नहीं चल पाने की वजह से जेल बदलवाने की विजय मिश्रा की यह कोशिश नाकाम रही ।
गौरतलब है कि विजय मिश्र के खिलाफ करीब सत्तर आपराधिक मामले दर्ज है। जिसमे एक रिश्तेदार की ज़मीन हड़पने और सिंगर के यौन शोषण समेत कई मामले शामिल है। पिछले साल अगस्त महीने में हुई इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें आगरा जेल मे रखा गया है।