उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले की एक विशेष अदालत ने अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद थाने में नबालिक का अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। इस मामले में न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो-(प्रथम) न्यायधीश जयप्रकाश ने अभियुक्त मुहम्मद आजाद उर्फ राजू को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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पुलिस की प्रभावी पैरवी और विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय ने न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली