उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को 12 साल सश्रम कारावास और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायादीश पाक्सो एक्ट ने बखिरा क्षेत्र में अभियुक्त गिरजेश को आज यह सजा सुनायी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 जुलाई 2009 को वादी की पुत्री सुलोचना को दहेज कम मिलने की बात को लेकर रात में मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाकर हत्या कर दी गयी थी तथा शव का रात में अन्तिम संस्कार कर दिया गया था।