बांदा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के छह साल पुराने मामले में सोमवार को दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) देवदत्त मिश्रा ने मंगलवार को बतायाकि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पाते हुए तिंदवारी कस्बे के अवधेश गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अदालत ने गुप्ता को 20 मई 2014 को दहेज की खातिर पत्नी पूजा गुप्ता (25) की हत्या कर शव फांसी पर लटकाए जाने का दोषी पाया है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने अवधेश को धारा-304बी में उम्रकैद एवं 30 हजार रुपये जुर्माना, धारा-498ए में दो साल, दो हजार रुपये और दहेज अधिनियम में एक साल कैद एवं दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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घटना की प्राथमिकी मृतका पूजा गुप्ता के पिता बांदा शहर के गायत्री नगर निवासी हर प्रसाद गुप्ता ने 21 मई 2014 को तिंदवारी थाने में दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि नवंबर 2010 में अवधेश के साथ बेटी के विवाह के बाद से ही दामाद ने दो लाख रुपये नकद, फ्रिज, टीवी एवं चार पहिया वाहन की मांग करने लगा और न देने पर 20 मई 2014 को बेटी की हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटका दिया था, ताकि आत्महत्या का रूप दिया जा सके।
एडीजीसी ने बताया कि इसी मामले में नामजद मृतका की सास और ससुर शिवनारायण को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। दोषी गिरफ्तारी के बाद से जेल में है।