आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग केस में मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल भरी कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी कर दी है। इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं मिला था। साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश का सबूत नहीं मिला है।
आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उनपर मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज की ड्रग पार्टी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। आर्यन को कस्टडी में लिया गया। उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा सहित 20 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।
इस मामले में न्यायिक हिरासत मिलने के बाद आर्यन खान को मुंबई के आर्थर रोड जेल में तीन हफ्ते भी बिताने पड़े थे। 28 अक्टूबर को आर्यन को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी।
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अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत का ऑर्डर जारी किया है। इसमें मामले से जुड़ी सभी डिटेल हैं। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अनुसार, आर्यन खान के फोन में मिली व्हाट्सएप चैट ‘तीनों आरोपियों के अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर साजिश’ के कनेक्शन की ओर इशारा नहीं करती है।