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चार साल की मासूम से दुष्कर्म-हत्या के दोषी को फांसी, दो महीने में कोर्ट ने सुनाई सजा

sentenced to death

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गाजियाबाद। सिटी फॉरेस्ट में चार साल की मासूम बच्ची की हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ भी दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में दोषी सोनू गुप्ता (20) को अदालत ने फांसी की सजा (Death penalty ) सुनाई है। साथ ही 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने सोनू को कल ही दोषी करार दिया था। उसने कोर्ट में कुबूल किया कि यह दरिंदगी उसने ही की थी। सिटी फोरेस्ट के पास ही अपने घर के बाहर चबूतरे पर खेल रही बच्ची को वह उठाकर ले गया था।

मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। घटना दिनांक 1 दिसंबर 2022 की है। विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया मुकदमा पीड़िता के पिता ने लिखवाया था। एक दिसंबर को बच्ची को उसकी दादी लगभग दोपहर 1:00 बजे स्कूल से लेकर आई थी,परिवार के लोग घर के अंदर खाना खा रहे थे। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी।

तभी सोनू गुप्ता ने घर के बाहर से बच्ची का अपहरण कर लिया, सिटी फॉरेस्ट ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करते वक्त बच्ची की आवाज बंद करने के लिए पास में ही पोट्टी से सने डायपर को उठाकर बच्ची के मुंह में ठूंस दिया था। बच्ची की लाश हत्या के बाद वहीं छुपा दी।

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मामले में कुल 16 गवाह पेश किए गए। मामले में बहुत मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। मामले की अंतिम सुनवाई पोक्सो कोर्ट अदालत में हुई। सोनू गुप्ता को सजा दिलाने में पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्य अहम रहे।

बच्ची का पूरा परिवार रहा अदालत में मौजूद

अदालत में सोनू गुप्ता की सजा पर सुनवाई के लिए मृतक मासूम बच्ची का पूरा परिवार मौजूद था। पीड़िता के पिता, मां और दादी अदालत से सोनू गुप्ता के लिए फांसी (Death penalty ) की गुहार लगा रहे थे। अदालत में पीड़िता की मां फूट-फूटकर रो रही थी, वहीं पीड़िता की 3 साल की छोटी बहन अदालत में अपनी बहन को ढूंढ रही थी ,जिसे कितना भी समझाने पर विश्वास नहीं था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही।

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