• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट समर्थकों की याचिका पर आ सकता है फैसला

Desk by Desk
20/07/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, राजनीति, राजस्थान, राष्ट्रीय
0
पायलट बनाम गहलोत

पायलट बनाम गहलोत

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर बेंच में आज एक बार फिर से बागियों की याचिका पर आगे की सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की डिविजन बेंच सुनवाई कर रहे हैं। स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो स्पीकर का पक्ष रख रहे हैं। बता दें कि सचिन पायलट के नेतृत्व में 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस के इसी बागी गुट को साधने के लिए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें अयोग्य ठहराने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके खिलाफ बागी विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी।

आज से शुरू होगा भारत की पहली कोरोना वैक्सीन ‘Covaxin’ का ह्यूमन ट्रायल

पायलट खेमे की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। इस याचिका में पायलट खेमे के अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दलील देते हुए कोर्ट को बताया था कि सभी नोटिस धारकों ने अपनी पार्टी के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया और ना ही ऐसा कोई काम किया, जिससे यह साबित किया जा सके कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया हो। किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ की गई टिप्पणी को पार्टी से नहीं जोड़ा जा सकता ऐसा करने से संविधान की धारा 19 (1) (क) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन होता है ऐसे में यह नोटिस नहीं दिया जा सकता।

सऊदी अरब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख के पार, मृतकों का आंकड़ा 2486

इससे पहले शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक रोक लगा दी थी। इसका मतलब था कि तब तक विधानसभा के स्पीकर विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे।

विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई शिकायत में कांग्रेस ने पायलट और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इस प्रावधान के तहत अगर कोई विधायक अपनी मर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है, जिसका वह प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में पहुंचा है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है।

Tags: gehlot vs pilotRajasthan High CourtRajasthan political crisisrajsthan politcal crisis issueअशोक गहलोतपायलट बनाम गहलोतराजस्थान राजनीतिक संकटसचिन पायलटसचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत
Previous Post

आज से शुरू होगा भारत की पहली कोरोना वैक्सीन ‘Covaxin’ का ह्यूमन ट्रायल

Next Post

रायपुर में 22 जुलाई से 7 दिनों तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन

Desk

Desk

Related Posts

Financial Lost)
Main Slider

इन दिशाओं में रख दें ये चीजें, घर में होगी धन की बरकत

14/06/2025
Upper Lip Hair
Main Slider

इन घरेलू नुस्खों से पाएं चेहरे के अनचाहे बालो से छुटकारा

14/06/2025
Jeera Aloo
Main Slider

इस तरह से बनाए ये खास रेसिपी, आपको दिवाना बना देगा लाजवाब स्वाद

14/06/2025
Rice Samosa
खाना-खजाना

आज ट्राई करें ये स्पेशल डिश, खाते ही दिल हो जाएगा खुश

14/06/2025
Wedding Lehenga
Main Slider

पुराने लहंगे को करें रीयूज, हर कोई करेगा आपके लुक की तारीफ

14/06/2025
Next Post
21 सितंबर से पूर्ण लॉकडाउन

रायपुर में 22 जुलाई से 7 दिनों तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन

यह भी पढ़ें

India-West Indies

महिला वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी इंडिया-वेस्टइंडीज

11/03/2022
Burning Bus

शहीद पथ पर चलती बस बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे यात्री

16/09/2023
Encounter

पुलिस मुठभेड़ में पच्चीस हजार का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार

05/04/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version