Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

कोरोना ऐप में संशोधन पर विचार करें दिल्ली सरकार : हाईकोर्ट

Delhi High Court

Delhi High Court

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली कोरोना मोबाइल ऐप में अस्पतालों में बिस्तरों के श्रेणीकरण, हेल्पलाइन नंबर बनाने, जांच में देरी और आरटीपीसीआर जांच किट की कमी को लेकर बुधवार को कई निर्देश जारी किए।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अस्पतालों में बिस्तरों की अनुपलब्धता और कोविड मरीजों के इलाज में काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से कहा कि वह अपनी कोरोना मोबाइल ऐप में संशोधन करने पर विचार करे और ऐप में यह जानकारी दी जाए कि कौन से बिस्तर आॅक्सीजन से लैस हैं और कौन से नहीं हैं।

यूपी में इलाज मिले न मिले, अंतिम संस्कार होगा फ्री : अखिलेश

अदालत ने बिना आॅक्सीजन वाले बिस्तरों की जरूरत पर सवाल करते हुए कहा कि कोविड-19 से संक्रमित मरीज आम तौर पर घर में पृथक-वास में चला जाता है और उसे अस्पताल में तब भर्ती कराना पड़ता है जब उसे आॅक्सीजन की जरूरत पड़ती है।

अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह एक रिपोर्ट दायर करे जिसमें प्रयोगशालाओं द्वारा जांच में देरी करने और आरटीपीसीआर किटों की कमी को दूर करने के उपायों के बारे में बताया गया हो। अदालत ने कहा कि वह 29 अप्रैल को कोविड-19 से संबंधित सभी मामलों पर आगे सुनवाई करेगी।

Exit mobile version