नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से रेप के चर्चित केस में सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। कुलदीप सिंह सेंगर के वकील कन्हैया सिंघल ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि उनकी बेटी का सागन समारोह 18 जनवरी को होना है। कुलदीप सिंह सेंगर के अधिवक्ता ने कोर्ट को ये भी बताया था कि बेटी की शादी के लिए 18 जनवरी से शुरू हो रहे कार्यक्रम 8 फरवरी तक चलने हैं।
कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) ने अपनी बेटी के विवाह के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से दो महीने की जमानत मांगी थी। कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से याचिका दायर कर रेप के मामले में दोषी करार देने वाले निचली अदालत के फैसले को भी चुनौती दी गई थी। सेंगर की ओर से निचली अदालत के 16 और 20 दिसंबर 2019 के फैसलों को भी रद्द करने की अपील की गई थी जिनमें उसे दोषी करार दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
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कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई से जवाब तलब किया था। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई से 16 जनवरी या इससे पहले अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
गौरतलब है कि नाबालिग किशोरी का अपहरण कर रेप का मामला साल 2017 का है जिसमें निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में भी सेंगर को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सेंगर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।