• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने दी जमानत

Writer D by Writer D
16/01/2023
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, उन्नाव, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
kuldeep senger

kuldeep senger

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से रेप के चर्चित केस में सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar)  की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। कुलदीप सिंह सेंगर के वकील कन्हैया सिंघल ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि उनकी बेटी का सागन समारोह 18 जनवरी को होना है। कुलदीप सिंह सेंगर के अधिवक्ता ने कोर्ट को ये भी बताया था कि बेटी की शादी के लिए 18 जनवरी से शुरू हो रहे कार्यक्रम 8 फरवरी तक चलने हैं।

कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar)  ने अपनी बेटी के विवाह के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से दो महीने की जमानत मांगी थी। कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से याचिका दायर कर रेप के मामले में दोषी करार देने वाले निचली अदालत के फैसले को भी चुनौती दी गई थी। सेंगर की ओर से निचली अदालत के 16 और 20 दिसंबर 2019 के फैसलों को भी रद्द करने की अपील की गई थी जिनमें उसे दोषी करार दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

RRB Group D भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर्स के लिए मानक निर्धारित, नोटिस जारी

कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई से जवाब तलब किया था। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई से 16 जनवरी या इससे पहले अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।

गौरतलब है कि नाबालिग किशोरी का अपहरण कर रेप का मामला साल 2017 का है जिसमें निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में भी सेंगर को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सेंगर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

Tags: Delhi high courtdelhi newskanpur newskuldeep sengarNational newsunnao newsUnnao rape caseup news
Previous Post

RRB Group D भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर्स के लिए मानक निर्धारित, नोटिस जारी

Next Post

लखनऊ यूनिवर्सिटी से PhD के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, ऐसे करें आवेदन

Writer D

Writer D

Related Posts

Gangaur Vrat
Main Slider

कब रखा जाएगा गणगौर का व्रत, जानें शुभ मुहूर्त

08/03/2026
Amazon
Tech/Gadgets

शुरू हो गई Amazon की बड़ी Electronics Sale, स्मार्टफोन, TV और लैपटॉप पर मिल रहे बंपर ऑफर

08/03/2026
उत्तर प्रदेश

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष: उत्तर प्रदेश में 9 हजार से अधिक महिला संचालित स्टार्टअप बना रहे नई पहचान

07/03/2026
Himalayan O2 Tehri Lake Festival organised
राजनीति

टिहरी लेक फेस्टिवल में पर्यावरण संरक्षण का संदेश, पहली बार ‘हिमालयन O2’ थीम के साथ होगा आयोजन

07/03/2026
Keshav Prasad Maurya
उत्तर प्रदेश

केशव प्रसाद मौर्य ने सरस महोत्सव का किया शुभारंभ

07/03/2026
Next Post
Lucknow university

लखनऊ यूनिवर्सिटी से PhD के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, ऐसे करें आवेदन

यह भी पढ़ें

Atiq Ahmed

अतीक अहमद को  गाड़ी से लाया जाएगा प्रयागराज, साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस

26/03/2023
richa payal

पायल घोष के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी ऋचा चड्ढा, कही ये बात

21/09/2020
loot

मध्यप्रदेश के व्यापारी से आठ लाख की लूट

04/03/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version