बेंगलुरु। कर्नाटक में हिजाब (hijab controversy) को लेकर जारी विवाद के चलते अब स्कूल-कॉलेज (Educational institutions) 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी कि जारी विवाद को देखते हुए अगले 3 दिनों के लिए शैक्षणिक संस्थानों (Educational institutions) को बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल-कॉलेज मैनेजमेंट से शांति बनाए रखने की भी अपील की है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ”मैं सभी छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों व कॉलेजों के प्रबंधन के साथ-साथ कर्नाटक के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। मैंने अगले तीन दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। सभी संबंधितों से सहयोग का अनुरोध है।”
कर्नाटक के कई जिलों के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब (hijab controversy) को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं।
हिजाब विवाद पर ईरानी रेफरी ने कहा सुरक्षा मिलने की गारंटी पर ही लौटूंगी
इस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया, जिसके चलते कई जगहों पर पढ़ाई प्रभावित हो रही है और मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम छात्राएं स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहन अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्र भगवा स्कार्फ पहन अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया।
हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।
अब इस तारीख तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, जारी रहेंगी ऑनलाइन क्लास
वहीं, इस विरोध प्रदर्शन के बीच आज एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में भगवा स्कार्फ पहने कुछ लोग हिजाब पहने लड़की के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। लड़के जहां ‘जय श्री राम’ के नारे लगा रहे हैं, वहीं लड़की ‘अल्लाहू अकबर’ कह रही है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इस वीडियो को शर्मनाक बताया है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी घटना के वीडियो को रिट्वीट किया है।
हाई कोर्ट पहुंचा पूरा विवाद
वहीं इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट में जज कृष्णा दीक्षित ने मामले की सुनवाई जैसे ही शुरू की। उनके सामने याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग उठा दी है। तर्क दिया गया है कि इस मामले में एक और याचिका दायर की गई है, ऐसे में जब तक सभी दस्तावेज ना आ जाएं, सुनवाई नहीं हो सकती।
हिजाब के कारण छात्रा को दीक्षांत समारोह में जाने की नहीं मिली अनुमति
कोर्ट ने साफ कर दिया कि वे भावना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून से चलने वाले हैं। पूछा गया कि पूछा गया कि क्या कुरान में ये लिखा है कि हिजाब जरूरी है? इस पर याचिकाकर्ता की तरफ लड़ रहे एडवोकेट कमथ ने कहा कि कुरान की आयत 24।31 और 24।33 ‘हेड स्कॉफ’ की बात करता है। वहां पर बताया गया है कि ये कितना जरूरी है।