लखनऊ। यूपी में फास्टैग अनिवार्यता की तारीख को अब 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पूर्व में 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्यता का नियम लागू होना था । इस छूट की बाद 15 फरवरी तक अब कैश लाइन से वाहन निकल सकेंगे।
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यूपी में गुरुवार रात से लागू होने वाली फास्टैग व्यवस्था की डेडलाइन अब 15 फरवरी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि पूर्व आदेश के अनुसार, एक जनवरी से सभी वाहन चालकों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था लेकिन इस व्यवस्था में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने अब डेडलाइन बढ़ा दी है।
बता दें कि फास्टैग व्यवस्था लागू करने के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के फैसले से स्थानीय अधिकारी दुविधा में थे। उनका कहना था कि टोल प्लाजा पर 40 प्रतिशत तक टैक्स की राशि अब भी नकद आ रही है। कहीं कैमरों की, तो कहीं नेटवर्क की दिक्कत भी बनी हुई है। ऐसे में टोल वसूली की पूरी व्यवस्था को कैशलेस करना आसान नहीं होगा।