• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में पिता पुत्र दोषी करार

Writer D by Writer D
13/10/2022
in उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, क्राइम
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

कुशीनगर। जिले में दो सगे भाइयों की हत्या के 20 साल पुराने मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने आरोपी पिता पुत्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है।

न्यायाधीश मदनमोहन झा ने बुधवार को इस मामले में दोषी पाए जाने पर पिता को उम्रकैद ( life imprisonment) तथा बेटे को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की 90 फीसदी राशि मृतक की पत्नी को देय होगा। अर्थदंड न देने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में दो आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके पांडेय ने बताया कि हरिगोविंद राव पुत्र जयगोपाल राव निवासी चिउंटहा थाना कसया व मृतकों के रिश्तेदार ने रामकोला पुलिस को 17 जनवरी 2001 को तहरीर में बताया कि मौसेरे भाई हरिनारायण प्रताप राव पुत्र इष्टदेव राव निवासी रामबर बुजुर्ग थाना रामकोला अपने खेत में स्थित बांस की कोठ से बेटे सोनू राव के साथ बांस कटवा रहे थे। तभी बच्चन यादव अपनी लाइसेंसी बंदूक, ब्रजेश यादव तमंचा लेकर और रामाश्रय व छोटे हाथ में फरसा एवं कुल्हाड़ी लिये बांस काटने से मना करने लगे।

हरिनारायण ने उनको बताया कि बांस के मालिक होने के कारण वह इसे कटवा रहे हैं। इस पर इन लोगों ने हरिनारायण को पकड़ लिया। शोर मचाने पर मौके पर जीतेंद्र पुत्र इष्टदेव, इष्टदेव पुत्र भूपन तथा भांजा राजेश पुत्र नरेंद्र निवासी मल्लीपुर थाना सहजनवा बचाने पहुंचे। इनके आने पर ब्रजेश ने कट्टे से जीतेंद्र को तथा बच्चन ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हरिनारायण को गोली मार दी। राजेश, इष्टदेव व सोनू को रामाश्रय व छोटे ने मिलकर कुल्हाड़ी व फरसा से मारा।

शोर करने पर गांव के काफी लोग जुट गये। गोली लगने से हरिनारायण राव की मौके पर मौत हो गई और जीतेंद्र को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह कोर्ट में पेश हुये। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुणदोष के आधार पर चार आरोपियों में दो पर आरोप सिद्ध पाया। कोर्ट ने पिता बच्चन यादव पुत्र बंशी यादव को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये का अर्थदंड और ब्रजेश यादव पुत्र बच्चन यादव को 10 साल के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सुनवाई के दौरान रामश्रय यादव व छोटे यादव पुत्रगण पराहू यादव निवासी रामबर बुजुर्ग को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण दोषमुक्त कर दिया गया।

Tags: crime newskushinagar news
Previous Post

हनुमान मंदिर में रोहित बनकर जुबेर ने की चोरी, पुलिस ने धर दबोचा

Next Post

इलाज कराने गई महिला का नवजात शिशु गायब, नर्स हिरासत में

Writer D

Writer D

Related Posts

Vande Bharat Express
उत्तर प्रदेश

वंदे भारत से घटीं दूरियां, बढ़ा उत्तर प्रदेश का जुड़ाव

09/11/2025
Viksit UP
उत्तर प्रदेश

समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047-समृद्धि का शताब्दी पर्व महाभियान

09/11/2025
Ram Temple
Main Slider

अयोध्या तैयार: 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे राम मंदिर के सातों शिखरों पर भगवा ध्वज

09/11/2025
CM Yogi pays tribute to Buddhist religious leader Bhadant Dnyaneshwar
उत्तर प्रदेश

बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

09/11/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

पूर्वी यूपी की महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय: मुख्यमंत्री

09/11/2025
Next Post
Dead body

इलाज कराने गई महिला का नवजात शिशु गायब, नर्स हिरासत में

यह भी पढ़ें

cm yogi

शिक्षक दिवस की शुभकामनायें, गुरु-शिष्य का संबंध अनुपम है : योगी

05/09/2020
human traffking

बेची गई नौ साल की मासूम बरामद, पिता समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज

24/11/2020
BJP leader accused of rape

दुराचार के आरोपी जेई की याचिका खारिज

14/09/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version