प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फतेहपुर के आर्थिक रूप से कमजोर कैदी की जमानत (Bail) की शर्तों में छूट दी है। कोर्ट ने उसे निजी मुचकले और प्रतिभूतियों के जमा करने में असमर्थ होने पर उसे रिहा करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्णा पहल ने आफताब खान की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
याची पांच जनवरी 2021 से जेल में हैं। हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी लेकिन आर्थिक हालत सही न होने से उसने निजी मुचलका और दो प्रतिभूतियों को जमा नहीं कर सका। इस बात की जानकारी उसने जेल प्रशासन को दे दी है।
न्याय मित्र ने इन री पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल बनाम गौरव अग्रवाल मामले में पारित आदेश पर भरोसा जताया। कहा कि इस केस में न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मुचलके और प्रतिभूतियों के जमा करने के मामले में निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने परिस्थतियों को देखत हुए याची की जमानत (Bail) याचिका में दाखिल अर्जी को स्वीकार कर लिया और उसे निजी मुचलके और प्रतिभूतियों को जमा करने के मामले में राहत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया।