• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बरेली में नए कानून के तहत दर्ज हुई ‘लव जिहाद’ के आरोप में पहली FIR

Writer D by Writer D
29/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, बरेली
0
Love Jihad

Love Jihad

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बरेली में इसके तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। बरेली में ‘लव जिहाद’ के आरोप में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस के मुताबिक लव जिहाद के आरोप में बरेली के थाना देवरनिया में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल आरोपी घर से फरार है। उबैस नाम के युवक पर लड़की को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है।

भाजपा नेता के बेटे पर हमला करने वाला 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को मंजूरी दी थी, जिसके साथ यह कानून यूपी में लागू हो गया। इस कानून के लागू होने के बाद बरेली में पहला मामला इसके तहत दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में है।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। हालांकि इसमें कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन यह कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद यह कानूनी रूप ले चुका है। इसे 6 महीने के अंदर राज्य सरकार को विधानसभा से पास कराना पड़ेगा।

जुर्म साबित होने पर क्या होगी सजा?

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। इसके तहत मिथ्या, झूठ, जबरन, प्रभाव दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर, विवाह के नाम पर या धोखे से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा।

हालांकि धर्म परिवर्तन कराने या करने के मामलों में अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं किया गया तो इसका सबूत देने की जिम्मेदारी आरोपी शख्स की होगी। यदि कोई केवल शादी के लिए लड़की का धर्म परिवर्तन करता है या कराता है तो ऐसे में उस शादी शून्य माना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये कि ऐसी शादी कानून की नजर में अवैध होगी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक इसके उपबंधों का उल्लंघन करने पर कम से कम एक साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही कम से कम 15 हजार रुपये का जुर्माना भी है।

Tags: 24ghante online.comBareilly newscrime nes in hindicrime newslatest UP newsLatest Uttar Pradesh News in HindiLove JihadUP Governor Anandi Ben Patelup newsup news in hindi
Previous Post

आदित्य रॉय कपूर ने ‘सड़क-2’ को मिले क्रिटिसिज्म पर किया रिएक्ट

Next Post

बीजेपी नेता ने बढ़ाई आजम खान की मुश्किलें, मुमताज़ पार्क का नाम बदलने की मांग की

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

नारी शक्ति को मिलेगा पूरा अधिकार, सीएम धामी बोले- महिला आरक्षण ऐतिहासिक कदम

15/04/2026
Gorakhpur's name entered in the Guinness Book for AI awareness
Main Slider

बड़ी खबर! एआई जागरूकता पर गिनीज बुक में दर्ज हुआ गोरखपुर का नाम

15/04/2026
cm yogi
उत्तर प्रदेश

मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हुआ यूपी: मुख्यमंत्री योगी

15/04/2026
mushroom production
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार संवार रही ग्रामीण महिलाओं का जीवन, मशरूम उत्पादन से 10 लाख तक कमा

14/04/2026
Boiler explodes at Vedanta Power Plant
Main Slider

वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटा, 40 मजदूर घायल

14/04/2026
Next Post

बीजेपी नेता ने बढ़ाई आजम खान की मुश्किलें, मुमताज़ पार्क का नाम बदलने की मांग की

यह भी पढ़ें

sports adventure

अब यूपी में ही लें गोवा, केरल और उड़ीसा के समुद्र तट के रोमांच का आनंद

20/07/2022
massive fire in scooty

किक मारते ही स्कूटी बनी आग का गोला, इस वजह से हुआ हादसा

23/02/2022
massive fire

झुग्गियों में लगी भीषण आग, मौके पर मौजूद दमकल की 300 गाड़ियां

26/04/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version