उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक अदालत ने जाली दस्तावेज के आधार पर देश में निवास करने वाले पांच बांग्लादेशी घुसपैठियों को चार-चार साल की कैद और पांच पांच हजार जुर्माने की सजा सुनायी है।
अधिकृत सूत्रों ने बुधवार को बताया कि यूपी एटीएस ने मई-2019 में कूट रचित दस्तावेज बनवाने और जाली पासपोर्ट रखने के आरोप में छह बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था जिन पर धारा 419,420,467,468,47 1 और 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार छह अभियुक्त फर्जी दस्तावेज बनवाकर अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे थे l
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उन्होने बताया कि यूपी एटीएस की पैरवी के कारण पांच अभियुक्तों हबीबुर्रहमान, कमालुद्दीन, काबिल, जाकिर और ताईजुल ने न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार लिया है जिस पर अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 4-4 वर्ष के कारावास और 5-5 हज़ार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया जबकि छठे अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में विचारण जारी है