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पूर्व सांसद अन्नू टंडन को दो साल की सजा, ये है मामला

अन्नू टंडन Annu Tandon

अन्नू टंडन

लखनऊ। उन्नाव से पूर्व सांसद अन्नू टंडन को दो साल की सजा हुई है। उन्हें तीन साल पहले राजनैतिक धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में दो साल कैद की सजा मिली है। यह सजा लखनऊ हाईकोर्ट स्थित MP/MLA कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने सुनाई है।

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इन तीन नेताओं को भी मिली सजा

जज ने पूर्व सांसद अन्नू टंडन के अलावा उन्नाव के तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला और युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को भी दोषी करार ठहराया है. सभी को दो-दो साल की सजा सुनाई है।

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25-25 हजार क्षतिपूर्ति का भी आदेश

इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त को 25-25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति भी अदा करने का आदेश दिया है। बता दें कि अन्नू टंडन कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सांसद रही थीं. वर्तमान में वे समाजवादी पार्टी में हैं। बीते साल अक्टूबर महीने में उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अपना नया सियासी ठिकाना बनाया था।

दोषी पाए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी गई। अब इनके द्वारा हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल ने 12 जून, 2017 को इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि ट्रेन संख्या 18191 के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्नाव स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन किया जा रहा था।

पटरी पर इनकी जमा भीड़ को देखते हुए चालक को मजबूरन ट्रेन रोकना पड़ा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इंजन के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इन्हें शांत करने में लगभग 15 मिनट लगे। दोषी करार दिए गए आरोपी उस वक्त प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। जांच के बाद, उप-निरीक्षक मिथलेश कुमार यादव ने आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 174 (ए) के तहत आरोप पत्र दायर किया।

अदालत ने 2 अगस्त, 2018 को अपराध का संज्ञान लिया और मुकदमा शुरू किया। जांच के बाद उप-निरीक्षक मिथलेश कुमार यादव ने आरोपियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 174 (ए) के तहत चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने 2 अगस्त, 2018 को अपराध का संज्ञान लेते हुए मुकदमा शुरू किया।

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