उत्तर प्रदेश सरकार ने महोबाद के घूसखोर जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह को तात्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
इसके अतिरिक्त उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7 के तहत कोतवाली महोबा में एफआईआर भी दर्ज करा दी गयी है।
इस संबंध में उद्यान विभाग के अपर मुख्य सचिव उद्यान मनोज सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी1 उन्हाेंने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जेएसआई की विजिलेंस टीम द्वारा श्याम सिंह को ठेकेदार दीपू सिंह से निर्माण कार्य के भुगतान कराने की एवज में 50,000 की घूस ली थी,जिसे भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने 17 अगस्त को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
श्याम सिंह का यह कृत्य सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति एवं उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के प्रावधानों के विपरीत है।
जारी आदेश के अनुसार निलंबन की अवधि में श्याम सिंह पुलिस की गिरफ्त से मुक्त होने के पश्चात उद्यान निदेशालय से सम्बद्ध रहेंगे। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान तभी देय होगा जब वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं।