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पूरी नहीं हुई गौरी की ‘मन्नत’, नहीं मिली आर्यन खान को जमानत

ड्रग केस के आरोपी आर्यन खान की जमानत खार‍िज फिर कर दी गई है। कोर्ट ने ड्रग्स केस में अपना फैसला सुनाते हुए शाहरुख खान के बेटे की जमानत याच‍िका को खार‍िज कर द‍िया है।

मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार कर दिया है। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है।

आर्यन के केस में आज केवल फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा ही सामने रखा गया। डीटेल ऑर्डर आना अभी बाकी है। हालांकि, 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान जजमेंट रिजर्व करते हुए जस्टिस पाटिल ने कहा था कि वे 20 अक्टूबर को व्यस्त हैं, लेकिन वे कोशिश करेंगे कि आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर पाएं।

आर्यन खान, की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे और अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। दोनों ही इस तरह के केस में मुंबई के दिग्गज वकील माने जाते हैं। मानशिंदे ने सुशांत ड्रग्स केस में रिया चक्रवाती और देसाई ने हिट एंड रन केस में सलमान को अदालत से राहत दिलवाई है। यही वजह है कि 14 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी।

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इससे पहले आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए अनिल सिंह ने कहा था कि रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि आर्यन पिछले कुछ वर्ष से ड्रग्स का नियमित सेवन कर रहा है। ASG ने कहा कि आर्यन काफी प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके कानून से भागने की आशंका है। सिंह ने आगे कहा कि ठोस सबूत के आधार पर आर्यन और उनके दोस्त अरबाज की गिरफ्तारी हुई है। ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की जांच होनी है। ये बड़ी साजिश है जिसकी जांच होनी जरूरी है। आर्यन, अरबाज से ड्रग्स लेते थे इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। NCB ने कोर्ट में वॉट्सऐप चैट भी रखी और दावा किया कि इस चैट की जांच से पता चला है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान की अहम भूमिका है।

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