नई दिल्ली| सरकार ने बिहार चुनाव से पहले शुक्रवार को चुनावी बांड की 14वीं श्रृंखला को मंजूरी दे दी। यह बिक्री के लिये 19 अक्टूबर को खुलेगा और 28 अक्टूबर को बंद होगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निर्वाचन आयोग ने कुछ शर्तों के साथ आचार संहिता के नजिरये से इसे 15 अक्टूबर को मंजूरी दे दी।
आयोग के अनुसार कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी या कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में सार्वजनिक भाषण या किसी प्रकार की सूचना के जरिये प्रेस या लोगों से इस संदर्भ कोई जिक्र नहीं करेंगे, जहां चुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग ने जो आचार संहिता जारी की है, उसके प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेंगे।
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बिहार में तीन चरणों में चुनाव हो रहा है। पहला चरण 28 अक्टूबर को, दूसरा तीन नवंबर और तीसरा चरण सात नवंबर को है। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। चुनावी बांड को राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदा के विकल्प के रूप में लाया गया है। इस पहल का मकसद राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाना है।
मंत्रालय के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 शाखाओं के जरिये 19 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दौरान चुनावी बांड की 14वीं श्रृंखला की बिक्री और उसे भुनाने लिये अधिकृत किया गया है। एसबीआई की ये विशेष शाखाएं पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लाखनऊ जैसे शहरों में हैं।