उत्तर प्रदेश सरकार फसलों के अवशेष यानि पराली प्रबंधन के लिए यत्रों की खरीद पर किसानों व कृषक समूह समितियों को अनुदान देगी। इस सम्बंध में प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बुधवार को एक शासनादेश जारी कर दिया।
शासनादेश के अनुसार भारत सरकार ने फसलों के अवशेष प्रबंधन के लिए 14 प्रकार के यंत्र चिन्हित किए हैं। सरकार ने कृषकों को ये यंत्र उपलब्ध कराने के लिए अनुदान की व्यवस्था बनाई है।
उप्र में 15 जून के बाद लागू होगा बाढ़ अलर्ट, CM योगी ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा
इसके तहत व्यक्तिगत किसानों को यंत्र की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कृषक समूह समितियों को यह अनुदान 80 प्रतिशत दिया जाएगा।
शासनादेश में 30 सितम्बर तक यंत्रों की खरीद सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस सम्बध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे बैठक के माध्यम से समितियों का चयन तत्काल कर लें।
जिलाधिकारियों से यह भी कहा गया है कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए किसी भी किसान को पराली जलाने न दिया जाए। इसके लिए उन्हें जागरुक किया जाए।