• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

गुलशन कुमार हत्याकांड: राउफ की सजा बरकरार, कोर्ट ने कहा- उदारता के हकदार नहीं

Writer D by Writer D
01/07/2021
in Main Slider, क्राइम, ख़ास खबर, मनोरंजन, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

गुलशन कुमार हत्या मामले से जुड़ी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसमें मर्डर के एक दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा गया है। अब्दुल रऊफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी है। उसे सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है क्योंकि वह पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था।

जानकारी मिली है कि राशिद मर्जेंट (रऊफ का भाई), जिसे सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था, उसे भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

टी-सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार को 12 अगस्त 1997 में मुंबई के जुहू इलाके में मारा गया था। उनको मंदिर के बाहर 16 गोलियां मारी गई थीं। इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं कुछ पर मुकदमे चल रहे हैं। जस्टिस जाधव और जस्टिस बोरकर ने याचिका पर फैसला सुनाया।

इंडस्ट्री में 21 साल पूरे होने पर करीना कपूर ने साझा की स्पेशल पोस्ट

अब्दुल रऊफ को गुलशन कुमार हत्या के केस में दोषी ठहराया था। अप्रैल 2002 में उसे उम्रकैद की सजा मिली थी। फिर 2009 में वह पैरोल लेकर बाहर आया और बांग्लादेश भाग गया। फिर बाद में उसे बांग्लादेश से भारत लाया गया था।

गुलशन कुमार से जुड़ी कुल चार याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में आई थीं. इसमें तीन अपील अब्दुल रऊफ, राकेश चंचला पिन्नम और राकेश खाओकर को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ थीं। वहीं अन्य याचिका महाराष्ट्र सरकार ने दायर की थी। यह बॉलीवुड प्रोड्यूसर रमेश तौरानी को बरी करने के खिलाफ थी। उनपर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिससे उनको बरी कर दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाकी दोषियों की अर्जियों को आंशिक रूप से सुनने की बात कही है।

Tags: abdul raufdawood merchantgulshan kumar murder caseMaharashtra NewsMumbai Newst series
Previous Post

प्रोड्यूसर मधु मंटेना की फिल्म रामायण में सीता के रोल में नज़र आयेंगी दीपिका

Next Post

अपकमिंग फिल्म ‘अंतिम-द फाइनल ट्रुथ’ एक्ससिटेड हैं आयुष शर्मा

Writer D

Writer D

Related Posts

Dahi Paratha
Main Slider

ब्रेकफास्ट को बनाना है टेस्टी और हेल्दी, ट्राई करें ये लजीज डिश

12/06/2025
Soya Pulao
Main Slider

लंच हो या डिनर के लिए बेस्ट है ये डिश, मिलेगी बेहिसाब तारीफ

12/06/2025
Achari Aloo Tikka
Main Slider

आलू की एक जैसी सब्जी खाकर हो गए हैं बोर, तो इस डिश को खाकर दिल हो जाएगा गार्डन-गार्डन

12/06/2025
Garlic Pickle
Main Slider

इस अचार का स्वाद होता है लाजवाब, बनाकर जरूर देखें

12/06/2025
Kalashtami
Main Slider

कालाष्टमी के दिन ऐसे करें पूजा, काल भैरव हर लेंगे जीवन के सभी कष्ट!

12/06/2025
Next Post
Aayush Sharma is excited about the upcoming film 'Antim-The Final Truth'

अपकमिंग फिल्म 'अंतिम-द फाइनल ट्रुथ' एक्ससिटेड हैं आयुष शर्मा

यह भी पढ़ें

UP Board 12th exam canceled

CM योगी का बड़ा फैसला, यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा निरस्त

03/06/2021
संसद भवन के पास पकड़ा गया संदिग्ध Suspicious person caught near Parliament House

संसद भवन के पास पकड़ा गया संदिग्ध व्यक्ति, खुफिया एजेंसियां सतर्क

26/08/2020
CM Bhagwant Mann

हॉस्पिटल में भर्ती हुए सीएम भगवंत मान, सामने आई ये वजह

20/07/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version