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Gyanvapi Masjid: हिंदू पक्ष ने दायर की एक और याचिका, कोर्ट से की ये मांग

Writer D by Writer D
17/05/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, वाराणसी
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Gyanvapi case

Gyanvapi case

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वाराणसी। ज्ञानवापी शृंगार गौरी (Gyanvapi Masjid) मामले में मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की है। डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडेय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में प्रार्थना देकर तीन बिंदुओं पर ध्यान देने की अपील कर कुछ छूट देने की मांग की है।

प्रार्थना पत्र में शासकीय अधिवक्ता ने कहा है कि सील परिसर में कुछ शौचालय भी हैं, उनका उपयोग नमाजी करते हैं। इसकी व्यवस्था की जाए। सील किए गए तालाब में मछलियां भी हैं। परिसर के सील होने की दशा में मछलियां भी बंद-सी हो गई हैं और उनके जीवन को खतरा हो सकता है।

उन मछलियों को भी कहीं और छोड़ दिया जाए। शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के जरिये कहा कि वजूखाना के सील होने के कारण उसमें लगे नल और पानी की पाइप लाइन की बाहर व्यवस्था की जाए।

Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 20 मई तक टली

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Masjid) में न्यायालय के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में तीसरे दिन हुए कमीशन की कार्यवाही के बाद वादी पक्ष के पैरोकार ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना में शिवलिंग मिला है।

इस पर वादी पक्ष के अधिवक्ता ने तत्काल जानकारी अदालत को दी और शिवलिंग की सुरक्षा की मांग की। इस पर अदालत ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उसे तत्काल सील कर दें। किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें। वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती की जाए।

Gyanvapi Masjid: 1500 तस्वीरें बयां करेंगी ज्ञानवापी का सच

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