• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, व्यास तहखाने में पूजा रहेगी जारी

Writer D by Writer D
26/02/2024
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, वाराणसी
0
Vyas tehkhana

Vyas tehkhana

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज/वाराणसी। ज्ञानवापी (Gyanvapi) के तल गृह में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल प्रथम अपीलों पर सोमवार बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि व्यास तहखाने (Vyas Tehkhana) में पूजा जारी रहेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल प्रथम अपीलों पर सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा करने के कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है।

ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास तहखाने में मिली पूजा की इजाजत

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद बताया कि इलाहाबाद होईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है। जिसमें वाराणसी जिला कोर्ट से पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना (Vyas Tehkhana) में चल रही पूजा जारी रहेगी।

आदेश के बाद खोल दिया गया था तहखाना (Vyas Tehkhana)

बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के बाद तहखाना (Vyas Tehkhana)खोल दिया गया था। इस मामले में शैलेंद्र कुमार पाठक ने वाद भी दायर किया था, जिसके बाद 31 जनवरी को जिला जज के आदेश पर हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया था। जिला जल के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने पूजा-अर्चना शुरू कर दी थी।

Tags: allahabad highcourtgyanvapi casePrayagraj Newsup newsvaranasi newsvyas tehkhanaव्यास तहखाना
Previous Post

ट्रैक्टर-बस में भीषण टक्कर, पांच मजदूरों की मौत

Next Post

आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, ED को दे दी ये सलाह

Writer D

Writer D

Related Posts

PM Modi
Main Slider

सुशासन से विभिन्न क्षेत्रों में आया बदलाव, प्रगति के साथ जीवन में सुगमता बढी: मोदी

09/06/2025
ASP Akash Rao Giripunje
Main Slider

नक्सलियों के बिछाए जाल में फंसे अफसर , IED ब्लास्ट में शहीद हुए ASP

09/06/2025
Sonam's father denies murder charges
Main Slider

सोनम बेकसूर है , पुलिस खुद को बचा रही : पिता

09/06/2025
5 passengers died after falling from local train in Mumbai
Main Slider

मुंबई में बड़ा ट्रेन हादसा, लोकल ट्रेन से गिरकर 5 यात्रियों की मौत, कई घायल

09/06/2025
Sonam had got her husband Raja Raghuvanshi killed
Main Slider

सोनम ने ही करायी थी पति राजा रघुवंशी की हत्या, उप्र में किया आत्मसमर्पण

09/06/2025
Next Post
Arvind Kejriwal

आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, ED को दे दी ये सलाह

यह भी पढ़ें

cm yogi

ब्लैक फंगस से बचाव एवं इलाज के हो समुचित इंतजाम : योगी

16/05/2021
cm yogi

तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत, सीएम योगी ने जताया शोक

03/06/2022

बीजेपी के विकेट गिर रहे, बाबा के हाथ से कैच छूट गया : अखिलेश

14/01/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version