• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, व्यास तहखाने में पूजा रहेगी जारी

Writer D by Writer D
26/02/2024
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, वाराणसी
0
Vyas tehkhana

Vyas tehkhana

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज/वाराणसी। ज्ञानवापी (Gyanvapi) के तल गृह में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल प्रथम अपीलों पर सोमवार बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि व्यास तहखाने (Vyas Tehkhana) में पूजा जारी रहेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल प्रथम अपीलों पर सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा करने के कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है।

ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास तहखाने में मिली पूजा की इजाजत

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद बताया कि इलाहाबाद होईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है। जिसमें वाराणसी जिला कोर्ट से पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना (Vyas Tehkhana) में चल रही पूजा जारी रहेगी।

आदेश के बाद खोल दिया गया था तहखाना (Vyas Tehkhana)

बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के बाद तहखाना (Vyas Tehkhana)खोल दिया गया था। इस मामले में शैलेंद्र कुमार पाठक ने वाद भी दायर किया था, जिसके बाद 31 जनवरी को जिला जज के आदेश पर हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया था। जिला जल के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने पूजा-अर्चना शुरू कर दी थी।

Tags: allahabad highcourtgyanvapi casePrayagraj Newsup newsvaranasi newsvyas tehkhanaव्यास तहखाना
Previous Post

ट्रैक्टर-बस में भीषण टक्कर, पांच मजदूरों की मौत

Next Post

आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, ED को दे दी ये सलाह

Writer D

Writer D

Related Posts

besan
Main Slider

गर्मियों में भी फेस में निखार लाएगा ये आटा`

24/05/2026
Shani Jayanti
Main Slider

कुंडली में शनि के कमजोर होने पर जीवन में होती हैं ऐसी भयंकर घटनाएं, करें उपाय

24/05/2026
Main Slider

सूर्य देव को अर्घ्य देते समय करें इस मंत्र का जाप, सुख-सौभाग्य की होगी प्राप्ति

24/05/2026
Sattu ke laddu
Main Slider

गर्मियों में ठंडक देंगे ये लड्डू, नोट करें आसान रेसिपी

24/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मौसम आपदाओं से निपटने के लिए यूपी में मजबूत होगी चेतावनी प्रणाली

23/05/2026
Next Post
Arvind Kejriwal

आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, ED को दे दी ये सलाह

यह भी पढ़ें

Atal Bihari Vajpayee corona hospital

आज से शुरू होगी अटल बिहारी वाजपेयी कोरोना अस्पताल में संक्रमितों की भर्ती

05/05/2021
ramgopal yadav

चुनाव लड़ने पर कोई धमकाए तो मेरे नंबर पर मैसेज करे : रामगोपाल

15/03/2021
OTS

ऊर्जा विभाग विद्युत् उपभोक्ताओं के लिए चला रहा एकमुश्त समाधान योजना

31/12/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version